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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने के दिए आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आज ऐतिहासिक फैसला देते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। बता दें कि लोकप्रहरी नाम के एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले खाली करने का आदेश दिया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि अभी यूपी में मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और एनडी तिवारी के पास लखनऊ में सरकारी बंगला है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि किसी पद को छोड़ देने के बाद भी विशेष दर्जा देते हुए सरकारी बंगला दिया जाना अपने आप में एक मनमाना कदम है। यह समानता के अधिकार के खिलाफ है।

बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला देने के लिए एक नीति बनाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मनमाना बताते हुए रद्द कर दिया था। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने दोबारा कानून बना दिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता को भी खत्म कर दिया।

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