जीएसटी बिल पर विशिष्ट पहचान संख्या देना अनिवार्य
नई दिल्ली, 27 अप्रैल (आईएएनएस)| भारत में सेवा दे रहे राजनयिकों और बहुपक्षीय एजेंसियों के अधिकारियों को उन्हें आवंटित किया गया विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईएन) का उद्धरण बिक्री बिल पर देना अनिवार्य है।
सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
वित्त मंत्री द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि विदेशी राजनयिक मिशनों और संयुक्त राष्ट्र निकायों से ऐसी शिकायतें आई हैं कि विक्रेता और ई-कॉमर्स साइटें जब उन्हें बिक्री करती हैं तो 15 अंकों के यूआईएन संख्या को रिकार्ड करने की अनिच्छुक होती है।
बयान में कहा गया, यूआईएन एक 15 अंकों का विशिष्ट संख्या है, जिसे संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा) अधिनियम 1947 के तहत अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन या किसी बहुपक्षीय वित्त संस्थान और संगठन, विदेशी देशों के वाणिज्यदूतावास या दूतावास को आवंटित किया गया है।
बयान में आगे कहा गया, विदेशी राजनयिक मिशनों और संयुक्त राष्ट्र निकायों को आपूर्ति करते समय यूआईएन की रिकार्डिग जरूरी है, ताकि वे भारत में चुकाए जाने वाले करों पर रिफंड प्राप्त कर सकें।