उत्तराखंड में 20 अप्रैल से लागू हो जाएगी ई-वे बिल प्रणाली
प्रणाली की शुरूआत होने से मिलेगी व्यापार और औद्योगिक क्षेत्र को मजबूती
उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए 20 अप्रैल से राज्य में ई-वे बिल प्रणाली लागू हो जाएगी। राज्यों के भीतर सामानों के आवागमन के लिए उत्तराखंड,बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा जैसे राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू की जाएगी।
जीएसटी परिषद के आधिकारिक बयान के अनुसार उत्तराखंड सहित पांच राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू होने के साथ ही सामानों के परिवहन के मामले में व्यापार और उद्योग को अधिक सुविधा मिलेगी और इसकी मदद से राष्ट्रव्यापी एकल ई-वे बिल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा। इन राज्यों के व्यापार, उद्योग और ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पोर्टल पर अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर पंजीकरण / नामांकन करवाया जा सकता है।
भारत सरकार ने ई-वे बिल प्रणाली पहली अप्रैल, 2018 से लागू की गई है। 15 अप्रैल तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई थी। वहीं अब इस प्रणाली को छह अन्य राज्यों में लागू किया जा रहा है।
ई-वे बिल सफलतापूर्वक बनाए जा रहे हैं और 17 अप्रैल तक 1.30 करोड़ से अधिक ई-वे बिल बनाए गए हैं। इनमें छह लाख से अधिक ऐसे ई-वे बिल हैं, जो 15 से 17 अप्रैल तक राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए बनाए गए हैं।